गोड्डा में विस्थापित परिवारों के लिए पुनर्वास और रोजगार पर विशेष बैठक

गोड्डा में विस्थापित परिवारों के पुनर्वास एवं रोजगार पर बैठक

गोड्डा में विस्थापित परिवारों के लिए विशेष बैठक: रोजगार और पुनर्वास के मार्ग पर महत्वपूर्ण कदम

बैठक का दृश्य 1

गोड्डा : गोड्डा समाहरणालय स्थित सभागार में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त, गोड्डा अंजली यादव की अध्यक्षता में टेरी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित बैठक आहूत की गई। बैठक का उद्देश्य विस्थापित परिवारों को उनके अधिकारों एवं उपलब्ध लाभों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करना और रोजगार एवं पुनर्वास के लिए ठोस रणनीति तैयार करना था।

बैठक में दी गई जानकारियां

बैठक का दृश्य 2

बैठक के दौरान टेरी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्थापित परिवारों को मिलने वाले लाभ और पुनर्वास कॉलोनी में मूलभूत सुविधाओं के प्रावधान की जानकारी दी। चर्चा के मुख्य बिंदु इस प्रकार रहे:

  • विस्थापित परिवारों के लिए मकान उपलब्ध कराना।
  • प्रभावित परिवारों को रोजगार या वार्षिक वृत्ति प्रदान करना।
  • कंपनी की प्राथमिकता अनुसार 405 पदों पर स्थानीय लोगों की नियुक्ति।
  • दस्तावेज सत्यापन और पात्रता के अनुरूप स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना।
  • जीवन निर्वाह अनुदान, कारीगरों, छोटे व्यापारियों और अन्य के लिए एक बारगी अनुदान।
  • पशु चिकित्सालय की स्थापना।
  • जनजातीय विकास योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान।
  • महिला स्वयं सहायता समूहों को कुकुन की खेती में प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराना।
  • पुनर्वास कॉलोनी में सोलर लाइट और हाई मास्क की सुविधा।

विकल्पों के माध्यम से पुनर्वास

बैठक का दृश्य 3

बैठक में विस्थापित परिवारों के लिए तीन विकल्प प्रस्तुत किए गए:

  • विकल्प 1: स्वः स्थानांतरण (Self Re-location) की स्थिति में प्रत्येक परिवार को ₹10,00,000 प्रदान किए जाएंगे।
  • विकल्प 2: पुनर्वास कॉलोनी में निर्मित मकान।
  • विकल्प 3: पुनर्वास कॉलोनी में उपलब्ध एक प्लॉट, जिसमें मकान के बदले ₹7,00,000 की राशि दी जाएगी।

रोजगार और वार्षिक वृत्ति

प्रभावित परिवार के एक सदस्य को उपयुक्त प्रशिक्षण और कौशल विकास के पश्चात कंपनी की आवश्यकताओं के अनुसार नियोजित किया जाएगा। इसके विकल्प निम्नानुसार हैं:

  • योग्यता और कंपनी की आवश्यकता के अनुसार नियुक्ति।
  • एकमुश्त ₹5,00,000 की राशि।
  • वार्षिक वृत्ति के रूप में ₹2,000 प्रति माह 20 वर्षों तक

स्थानीय सहभागिता और पारदर्शिता

बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने भी अपनी अभिव्यक्ति दी। उपायुक्त ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि विस्थापित परिवारों को मिलने वाले सभी लाभों में भिन्नता नहीं लायी जाए और परिवारों को पूरी पारदर्शिता के साथ जानकारी प्रदान की जाए।

मौके पर उपस्थित प्रमुख अधिकारी और प्रतिनिधि

अपर समाहर्ता, गोड्डा श्रीमती प्रेमलता मुर्मू, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी गोड्डा रितेश जयसवाल, टेरी माइनिंग के अधिकारी रितेश तिवारी, राजेश्वर हाजरा, सदानंद सिंह के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि और भू-अर्जन कार्यालय के कर्मीगण मौजूद थे।

इस बैठक के माध्यम से गोड्डा जिले में विस्थापित परिवारों के पुनर्वास और रोजगार को लेकर नई दिशा तय की गई है, जिससे प्रभावित परिवारों के जीवन स्तर में सुधार और स्थायी रोजगार सुनिश्चित किया जा सकेगा।

Post a Comment

Previous Post Next Post